GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2839
(TO BE ANSWERED ON 19.12.2024)
FLEXIBLE RETIREMENT SCHEME
#2839. SHRI TEJVEER SINGH:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether Government is contemplating an early retirement scheme for Central Government employees, and the impact of its implementation on employees;
(b) whether Government has formulated any scheme for Government employees who desire their retirement age to be increased (late retirement), and the conditions that would be applied for this; and
(c) whether Government has any policy under which flexibility in retirement age could be granted to Government employees thereby allowing them to retire earlier or later as per their preference?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)
(a) & (b): No, Sir. There is no such proposal under consideration of the Government; and
(c): The Central Government employees who fulfil the prescribed criteria have the option to seek early retirement available to them under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, etc.
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 2839
(दिनांक 19.12.2024 को उत्तर के लिए)
‘फ्लेक्सिबल’ सेवानिवृत्ति योजना
2839. श्री तेजवीर सिंह :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समय पूर्व सेवानिवृत्ति योजना पर विचार कर रही है और इसके कार्यान्वयन का कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे सरकारी कम॑चारियों के लिए कोई योजना बनाई है जो अपनी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना चाहते हैं (देर से सेवानिवृत्ति) और इसके लिए क्या शर्तें लागू
होंगी; और
(ग) क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु में लचील्रापन प्रदान किया जा सके और इस प्रकार उनको अपनी वरीयता के अनुसार सेवानिवृत्ति आयु से समय पूर्व अथवा उसके कालातीत भी सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान की जा सके?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) और (ख): जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है; और
(ग): केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो निर्धारित मानदंड पूरा करते हैं, उनके पास समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प है, जो उन्हें केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 2021, अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 आदि के तहत उपलब्ध है।
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