No. 7(1)/EV/2024 Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E-V Branch
New Delhi, the 9 July, 2024
OFFICE MEMORANDUM
Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 Tables of Benefits for the savings fund for the period from 01.04.2024 to 30.06.2024.
The Tables of Benefits for Savings Fund to the beneficiaries under the Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980, which are being issued on a quarterly basis from 01.01.2017 onwards, as brought out in this Ministry's OM of even number dated 17.03.2017, for the quarter from 01.04.2024 to 30.06.2024, as worked out by IRDA based on the interest rate of 7.1% per annum (compounded quarterly) as notified by the Department of Economic Affairs as per their Resolution No. 5(3)-B(PD)/2023 dated 10.06.2024, are enclosed.
2. The Tables enclosed are of two categories as per the existing practice. As hitherto, the first Table of Benefits for the savings fund of the scheme is based on the subscription of Rs.10 p.m. from 1.1.1982 to 31.12.1989 and Rs.15 p.m. w.e.f. 1.1.1990 onwards. The second Table of Benefits for savings fund is based on a subscription of Rs.10 p.m. for those employees who had opted out of the revised rate of subscription w.e.f. 1.1.1990.
3. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these Orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.
4. Hindi version of these orders is attached.
(Gulveena Badhan)
Deputy Secretary to the Government of India
To
1. All Ministries/Department of the Central Government as per standard list.
2. Copy with spare copies for information and necessary action to C&AG, UPSC, all State Government etc. as per standard list.
सं. 7(1)/ई-V/2024
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
ई-V शाखा
नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई, 2024
कार्यालय ज्ञापन
01.04.2024 से 30.06.2024 तक की
विषय: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-1980 अवधि के लिए बचत निधि हेतु लाभ की सारणी ।
केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना-1980 के अंतर्गत, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 10.06.2024 के उनके संकल्प संख्या 5 ( 3 ) बी (पीडी) / 2023 अनुसार यथा अधिसूचित 7.1% वार्षिक ब्याज दर ( तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि) के आधार पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा दिनांक 01.04.2024 से 30.06.2024 तक की तिमाही के लिए, लाभार्थियों के लिए तैयार की गई बचत निधि के लाभों की सारणियां, जो इस मंत्रालय के दिनांक 17.03.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन 01.01.2017 से तिमाही आधार पर जारी की जा रही है, संलग्न हैं।
2.मौजूदा पद्यति के अनुसार संलग्न सारणियां दो श्रेणियों की हैं जैसा कि अब तक होता था. इस योजना की बचत निधि के लिए लाभों की पहली सारणी 1.1.1982 से 31.12.1989 तक 10/- रुपये प्रति माह और 1.1.1990 से 15/- रुपये प्रति माह के अंशदान पर आधारित है। बचत निधि के लिए लाभों की दूसरी सारणी ऐसे कर्मचारियों के लिए 10/- रुपये प्रति माह के अंशदान पर आधारित है, जिन्होंने 1.1.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर निकलने का विकल्प चुना था।
3.जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
गुलवील
(गुलवींना बंधान) उप सचिव, भारत सरकार
सेवा में
1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, मानक सूची के अनुसार ।
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि को (मानक सूची के अनुसार) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त प्रतियों के साथ ।
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