आयकर विभाग ने 31 जुलाई तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कहा है परंतु आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम नही मिलने के कारण समस्या हो रही हैं जैसे एक मे संक्षिप्त नाम है तो दूसरे में विस्तृत या एक मे उपनाम है तो दूसरे में नही । आयकर विभाग ने इस प्रकार की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इसका सरल समाधान निकाला है । अब www.incometaxindiaefilling.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करके प्रोफाइल सेटिंग्स में आधार लिंकिंग का विकल्प चुनें । अब आधार कार्ड नम्बर और आधार कार्ड में दिया हुआ नाम लिखे । अब ये दोनों लिंक हो जायेंगे जिसकी सूचना आपके मोबाइल और ईमेल पर आ जायेगी । यह सभी आयकरदाताओं के लीये अनिवार्य है ।
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